सीएम धामी के समान नागरिक संहिता विधेयक से बदलेंगी उत्तराखंड की तस्वीरें

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मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया। यूसीसी लागू करने के लिए सीएम धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित किया। 2 फरवरी को समिति ने अपना ड्राफ्ट सौंपा और 6 फरवरी मंगलवार को सीएम ने विधेयक विधानसभा में पेश किया।

बता दें कि यूसीसी कानून लागू होने के उपरांत राज्य की अधिकांश जनता को लाभ मिलेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से राज्य के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे, लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाई जाएगी, बहुविवाह पर रोक लगेगी, तलाक तथा तलाक के बाद का भरण पोषण, और सभी धर्म के महिलाओं को बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा।

साथ ही यूसीसी ड्राफ्ट के तहत कुछ कानून में बदलाव किए जायेंगे। इस कानून के लागू होने के बाद संपत्ति बंटवारे में लड़कियों का समान अधिकार सभी धर्मों में लागू किया जाएगा। एक पति पत्नी का नियम लागू कर के बहुविवाह को खत्म किया जाएगा।

ऐसे में मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने इस कानून को बहुत अच्छा बताया उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। सबको समान अधिकार मिले इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और बीजेपी नेता राजेश शुक्ला ने कहा कि यह देश के लिए गौरव का क्षण है। वहीं कांग्रेस नेता यशपाल आर्या ने कहा कि यह लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

यह भी बता दें कि समान नागरिक संहिता के लागू होने पर राज्य में जो भी लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं अथवा रहने वाले हैं उन्हें पंजीकरण कराना पड़ेगा अन्यथा उनपर कानूनी कार्यवाही होगी। बता दें कि इस राज्य के जनजातियों को इस कानून से बाहर रखा गया है।

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