मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भू कानून के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भू कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद फरोख्त अथवा भूमि खरीद सम्बंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर सेक्शन 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
बता दें कि सीएस रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि विशेष प्रयोजन हेतु भू अनुमति प्राप्त होने पर भी उस भूमि को जिस उद्देश्य से लिया गया है यदि वह कार्य उस भूमि पर नहीं हो रहा है, इस स्थिति में जिलाधिकारी उनपर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
साथ ही प्रदेश के 11 जिलों से भूमि कानून संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने पर सीएस रतूड़ी ने हरिद्वार तथा नैनीताल जिले से भी मंगलवार तक रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि हरिद्वार तथा नैनीताल के जिलाधिकारी भी 24 घंटे के भीतर मंगलवार तक उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
इस बैठक मे प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव चंद्रेश यादव सहित सभी जिलों के जिलाधिकारी विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे।